दुनिया में एक ही ताजमहल है, दोबारा नहीं बनेगा: UP सरकार से SC
ताजमहल के आसपास मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की इजाजत देने से उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सोमवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'ताजमहल एक ही है। एक बार ये नष्ट हो गया, तो फिर दोबारा नहीं बनेगा।' इसके साथ ही कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में गाड़ियों के चलने पर प्रतिबंध को भी जारी रखने को कहा है। ताजमहल और उसके आसपास के इलाके ताज ट्रेपीजियम जोन (टीटीजेड) के संरक्षण के लिए यूपी सरकार की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ताज संरक्षित क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किग बनाने के लिए 11 पेड़ काटने की इजाजत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, 'आगरा में प्रदूषण का स्तर ज्यादा है। ऐसे में यूपी सरकार को इस तरह के निर्माण कार्य की इजाजत नहीं दी सकती।' इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ताज को संरक्षित रखने के लिए आपके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है।'
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