प्रद्युम्न हत्याकांड: आरोपी बस कंडक्टर को मिली जमानत
गुड़गांव के रायन स्कूल में दूसरी कक्षा के बच्चे प्रद्युम्न की हत्या के मामले में आरोपी बस कंडक्टर अशोक को जिला अदालत से जमानत मिल गई। मंगलवार को जिला अदालत ने अशोक को 50,000 रुपये के निची मुचलके पर जमानत देगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा, 'सीबीआई ने इस मामले में आरोपी कंडक्टर अशोक के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। यह कोर्ट ने अशोक को राहत देते हुए कहा, 'यह जिंदगी और मौत का खेल है इसलिए 50, 000 रुपये के बॉन्ड पर उसे जमानत दी जाती है।' बस कंडक्टर अशोक के वकील ने कहा है कि गुरुग्राम पुलिस और सीबीआई की तफ्तीश और उनके नतीजों में काफी फर्क है। हमें संदेह का लाभ दिया गया। बता दें कि 8 सितंबर की सुबह, गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल के बाथरूम में 7 साल के प्रद्युम्नन ठाकुर का शव मिला था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक, प्रद्युम्न की गर्दन पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था।
No comments:
Post a Comment