दिल्ली-NCR में 24 घंटे बिजली क्यों नहीं?: सुप्रीम कोर्ट
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में बिजली कटौती को लेकर सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा है कि दिल्ली एनीआर में 24 घंटे बिजली क्यों नहीं है? फर्स्टपोस्ट हिंदी के मुताबिक जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली-एनसीआर में बिजली की कमी और वितरण में गड़बड़ी पर सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में कोर्ट ने सरकार से 4 दिसंबर तक जवाब तलब किया है। बता दें कि एनसीआर में दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के 22 जिले आते हैं। वकील अपराजिता सिंह ने सुप्रीम कोर्ट नें एक याचिका दाखिल करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को दिल्ली-एनसीआर में निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहिए। बेंच ने उनकी प्रस्तुति को स्वीकार करते हुए दिल्ली-एनसीआर में चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कहा। साथ ही बिजली के उत्पादन और वितरण का भी आंकड़ा मांगा।
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