Sunday, 26 November 2017

रंगे और लिखे हुए नोट लेने से मना नहीं कर सकेंगे बैंक

रंगे और लिखे हुए नोट लेने से मना नहीं कर सकेंगे बैंक

अब बैंक किसी भी ऐसे नोट को लेने से मना नहीं कर पाएंगे जिस पर कुछ लिखा है या फिर रंग लगा हुआ है। न्यूज 18 हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिजर्ब बैंक ने सभी बैंकों को स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि अगर ऐसी शिकायत मिली कि बैंक ऐसे नोट नहीं ले रहे हैं तो उन पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने यह भी साफ किया कि कोई भी व्‍यक्ति इस तरह के नोट को बैंक से बदल नहीं सकता लेकिन वो चाहे तो ऐसे नोट को अपने बैंक खाते में जमा कर सकता है। बैंकों की तरफ से उसे इसकी छूट होगी। दिल्‍ली में चल रहे अंतर्राष्‍ट्रीय व्‍यापार मेले के हॉल नंबर 18 में आर्थिक साक्षरता के तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोगों को जागरुक कर रहा है। यहां  लोगों के सवालों का जवाब देते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि अगर किसी नोट पर कुछ लिखा है तो वह अवैध मुद्रा की श्रेणी में नहीं आता। कोई भी बैंक इस तरह के नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता।


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