भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद का दर्ज देने की मांग वाली याचिका खारिज
स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद का दर्जा देने की मांग वाली एक याचिका को सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कार्यवाहक चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं। याचिका वकील वीरेंद्र सांगवान ने दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि 1931 में अंग्रेजों ने भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी थी और शहीद को शहीद का दर्जा दिया जाना जरूरी है। कोर्ट ने जब याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या कोई ऐसा कानून है जिसके तहत हाईकोर्ट को इस तरह का कोई निर्देश जारी करने का अधिकार हो, तो इस पर वह कोई जवाब नहीं दे सके। याचिका में यह भी कहा गया था कि एक शहीद को इस तरह का दर्जा दिया जाना उसका कानूनी अधिकार है। इस तरह यह उनके (शहीदों) के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है।
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