गृह मंत्रालय का संसद में जवाब
देश में अवैध रुप से रह रहे अफ्रीकी प्रवासी नागरिकों को देश से बाहर करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है. गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि देश के विभिन्न राज्यों मुख्य रुप से दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में काफी संख्या में अफ्रीकी नागरिक निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक ठहरे हुए है. सरकार ने 2015 से अब तक अवैध रुप से रह रहे 800 से अधिक अफ्रीकी नागरिकों को निर्वासित किया है.
गौरतलब है कि अवैध रुप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ देश से बाहर करने समेत विदेशी विषय अधिनियम 1946 के तहत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है. सरकार के पास विदेशी विषयक अधिनियनम 1946 की धारा 3 (ग) के तहत देश से निकालने का अधिकार है. वहीं अवैध रुप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने की शक्तियां राज्य सरकार के पास है.
Source:jagran.com
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