जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आम लोग अब 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट नहीं रख सकेंगे। राष्ट्रपति ने इस संबंध में लाए गए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जिसके लागू होने पर पुराने नोट रखने पर कम से कम 10 हजार रुपये जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माना 50,000 रुपये तक भी हो सकता है। खास बात यह है कि इस अध्यादेश के तहत एनआरआइ 30 जून तक अपने पुराने नोट रिजर्व बैंक में जमा कर सकेंगे। हालांकि उन्हें भारत से बाहर होने की वजह स्पष्ट बतानी होगी। देश में रहने वाले लोगों के लिए पुराने नोट आरबीआइ में जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है।
वित्त मंत्रालय की ओर से लाए गए इस अध्यादेश को बुधवार को ही कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित किए जा चुके एक हजार रुपये या 500 रुपये के दस नोट से अधिक रखता है तो उसके खिलाफ यह कार्रवाई की जा सकेगी।
इस अध्यादेश के तहत विदेशों में रह रहे अनिवासी भारतीयों को 30 जून तक पुराने नोट आरबीआइ में जमा करने की छूट है हालांकि उन्हें हवाई अड्डे पर उतरते ही कस्टम अथॉरिटी को यह बताना होगा कि वह आठ नवंबर से 30 दिसंबर की अवधि में भारत से बाहर क्यों था।
Source:jagran.com
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