Thursday, 29 December 2016

बिहार में सभी न्यायिक सेवाओं में 50% आरक्षण, एससी-एसटी, ओबीसी के लिए कोटा

पटना. राज्य की न्यायिक सेवाओं की बहालियों में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा। मंगलवार को कैबिनेट ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा और बिहार असैनिक सेवा (न्याय) की नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अभी उच्च न्यायिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अब इसमें पिछड़े-अति पिछड़े,एससी व एसटी और नि:शक्त को कुल 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा। जबकि असैनिक सेवा (न्याय) में अभी एससी को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 1 प्रतिशत और अति पिछड़ा वर्ग को 10 % आरक्षण मिलता है। 

 

नई व्यवस्था में एससी और एसटी का आरक्षण तो पूर्ववत रहेगा लेकिन अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ा कर 21 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग को भी 12 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। नई व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि से प्रभावी होगी।   सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डी.एस.गंगवार और कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि अनारक्षित और आरक्षित दोनों श्रेणियों में क्षैतिज रूप से (आरक्षण के भीतर आरक्षण) महिलाओं को 35 प्रतिशत और अस्थिजनित निश:क्त को 1 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

Source:bhaskar.com

No comments:

Post a Comment