Monday, 26 February 2018

RBI के बैंकों को SWIFT और कोर बैंकिंग जोड़ने के निर्देश

RBI के बैंकों को SWIFT और कोर बैंकिंग जोड़ने के निर्देश

RBI ने बैंकों को 30 अप्रैल, 2018 तक SWIFT (सोसायटी फॉर वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम प्लैटफॉर्म) को बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान के साथ जोड़ने के निर्देश दिये हैं।

SWIFT-CBS लिंक की विफलता के कारण PNB में 11,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है।

1973 में बैंकों द्वारा विश्व स्तर पर प्रवर्तित SWIFT प्रणाली का इस्तेमाल सीमा पार के वित्तीय लेनदेन से संबंधित संदेशों को प्रेषित करने के लिए किया जाता है।

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