बजट की बड़ी बात: इनकम टैक्स छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया। इस बार का बजट नौकरीपेशा लोगों के लिए निराशाजनक रहा। इनकम टैक्स छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले ये कहा जा रहा था कि इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। इनकम टैक्स छूट की सीमा तो नहीं बढ़ाई गई लेकिन 40 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है। यानी हर तरह के सैलरी वालों को वेतन से 40 हजार घटाकर टैक्स देना होगा। इसे छोटी राहत मानी जा सकती है लेकिन इनकम टैक्स छूट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बजट में इनकम टैक्स पर 1 फीसदी सेस बढ़ाया गया। सेस 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया। यानी अब नौकरीपेशा लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अभी ढाई लाख रुपये तक की सालाना आय टैक्स मुक्त है, जबकि ढाई से पांच लाख रुपये की आय पर पांच फीसदी की दर से टैक्स लगता है। इसके अलावा, इस वर्ग में 2,500 रुपये की अतिरिक्त छूट भी है, जिससे तीन लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं, 10 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आमदनी पर अभी तक 30 फीसदी के हिसाब से टैक्स लगता रहा है।
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