सरकार ने चिट फंड (संशोधन) विधेयक को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में चिट फंड (संशोधन) विधेयक को पेश करने की मंजूरी दे दी।
बिल का लक्ष्य 100 रुपये की सीमा को हटाने के लिए चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 85 (b) में संशोधन करना है।
साथ ही इसका उद्देश्य फोरमैन के कमीशन की अधिकतम सीमा को 5% से 7% तक बढ़ाना है।
चिट व्यवसाय को अपनी प्रकृति को इंगित करने और अपने कार्य को ईनामी चिट्स से अलग करने के लिए “फ्रेटरनिटी फंड” शब्द का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
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