अंतराष्ट्रीय प्लेन में यात्रा करने वाले घरेलू यात्रियों को नहीं भरना होगा बैगेज डिकलेरेशन फार्म
नई दिल्ली। विदेश जाने वाले प्लेन में घरेलू यात्रा करने वाले यात्रियों को अब कस्टम बैगेज डिकलेरेशन फार्म यानी सामान सीमा शुल्क घोषणा पत्र नहीं भरना पड़ेगा।
इस बाबत केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने देश के सभी बड़े एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारियों को इस सर्कुलर को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। इससे पहले अंतराष्ट्रीय प्लेन में घरेलू यात्रा करने वाले यात्रियों को भी कस्टम बैगेज डिकलेरेशन फार्म भरना पड़ता था लेकिन अब इस नियम को समाप्त कर दिया गया है।
उदाहरण के लिए अगर कोई यात्री चेन्नई जाने के लिए दिल्ली-चेन्नई-कोलंबो फ्लाइट पकड़ता है या कोई यात्री न्यूयॉर्क-मुंबई-दिल्ली की फ्लाइट को मुंबई से पकड़ता है तो उसे आगे से कस्टम बैगेज डिकलेरेशन फार्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि विदेश जाने वाले यात्रियों को कस्टम बैगेज डिकलेरेशन फार्म भरना होगा।
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