बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई अब स्वत: मंजूरी के जरिये
नई दिल्ली : देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिये निवेशकों को आकर्षित करने के इरादे से सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई नियमों को और सरल बनाया है। बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियां को अब बिना पूर्व मंजूरी के ही 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दी गयी है।
वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी स्वत: मंजूरी मार्ग से है। 49 प्रतिशत तक एफडीआई के लिये विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है।
एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘भारतीय बीमा कंपनी में कुल चुकता पूंजी का 49 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश प्रस्ताव को स्वत: मार्ग से अनुमति होगी। हालांकि, यह बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के सत्यापन पर निर्भर होगा।’
देश में 52 बीमा कंपनियां हैं जिनमें से 24 जीवन बीमा कारोबार में जबकि 28 साधारण बीमा क्षेत्र में हैं। देश में चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के दौरान एफडीआई 40 प्रतिशत बढ़कर 29.44 अरब डालर रहा।
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