Tuesday, 30 January 2018

गोरक्षा हिंसा: SC सख्त, राजस्थान, हरियाणा और यूपी को अवमानना नोटिस


राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कथित गोरक्षकों के हमले रोकने में नाकाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए तीनों राज्य के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया है। इस मामले में तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकारें गोरक्षकों पर लगाम लगाने में नाकाम रही हैं। गांधी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बाद से कथित गोरक्षकों द्वारा किए ऐसे ही सात हमलों का भी जिक्र किया है। बता दें कि राजस्थान में गोरक्षकों द्वारा पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में कहा था, 'गोरक्षा के नाम पर हिंसा में संलिप्त लोगों को कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत है।' कोर्ट ने राज्य सरकारों को ऐसे मामलों के पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया था।

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