सिनेमाघरों में जरूरी नहीं राष्ट्रगान, सुप्रीम कोर्ट ने बदला अपना फैसला

सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाए जाने के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाया जाना अनिवार्य नहीं है। 23 अक्टूबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि सिनेमाघरों और अन्य स्थानों पर राष्ट्रगान गाया जाए या फिर नहीं इस पर वह निर्णय ले। सिनेमाघरों में लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं ऐसे में राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए या नहीं इस पर फैसला सरकार को करना चाहिए। वहीं इस संबंध में सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है फिलहाल सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को अनिवार्य न बनाया जाए। इस विषय पर निर्णय अंतर मंत्रालयी कमेटी देगी। इसका गठन सरकार ने कुछ माह पहले ही कर दिया है, यह अगले छह महीने में अपना सुझाव देगी। बता दें कि 30 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया था।
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