चारा घोटाला: तीसरे मामले में लालू और जगन्नाथ मिश्रा को 5-5 साल की सजा

चारा घोटाला के एक और मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को दोषी करार दिया है। लालू को इस मामले में 5 साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। कोर्ट ने इसी मामले में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को भी 5 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले इस मामले में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा समेत 50 अभियुक्तों को दोषी करार दिया, जबकि 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस फैसले के बाद पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सीबीआई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ वो ऊपरी अदालत जाएंगे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को जेल भेजने में सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी का हाथ है। बता दें यह केस चाईबासा ट्रेजरी से अवैध तरीके से 33.13 करोड़ रुपये की निकासी से जुड़ा है। इस केस में लालू प्रसाद समेत कुल 56 लोग आरोपी बनाए गए थे। वर्ष 1992-93 में फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई थी।
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