दिल्ली: अयोग्य ठहराए गए आप विधायकों ने हाई कोर्ट से वापस ली याचिका

आम आदमी पार्टी के अयोग्य घोषित विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने से पहले ही आप के छह विधायकों ने अपनी अर्जी वापस ले ली। अब विधायक इस मामले में दोबारा कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट को बताया कि जब विधायकों ने कोर्ट में अर्जी लगाई उस समय चुनाव आयोग राष्ट्रपति के पास विधायकों को अयोग्य करार करने की सिफारिश भेज चुका था। रविवार को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद कोर्ट अर्जी को खारिज करने लगा तब विधायकों ने अपनी अर्जी वापस ले ली। बता दें कि लाभ के पद पर होने के कारण आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया था। इस फैसले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मुहर लगा दी है। इससे आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई है।
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