राजनीतिक पार्टियों को कैश में 2000 तक का ही चंदा दे: आयकर विभाग

आयकर विभाग ने लोगों को अवैध कैश ट्रांजेक्शन को लेकर आगाह किया है। आयकर विभाग की ओर से लोगों को पॉलिटिकल पार्टियों को भी दो हजार रुपये से ज्यादा कैश डोनेट करने को भी लेकर भी आगाह किया गया है। इलेक्शन फंडिंग को लेकर सरकार की ओर से पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड (चुनावी बॉन्ड) अधिसूचित किए गए थे। इन्हें एसबीआई की कुछ ब्रांचों से लिया जा सकता है और इसके जरिए पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेशन दिया जा सकता है। आयकर विभाग ने मंगलवार को प्रमुख दैनिक अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर कहा है कि कोई भी व्यक्ति 2,000 रुपए से अधिक की नकदी किसी पंजीकृत न्यास-राजनीतिक दल को न दे। राजनीतिक चंदे के बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पहली बार इस तरह का सार्वजनिक परामर्श जारी किया है। इसके अलावा विभाग की ओर से लोगों को कहा गया है कि वो किसी एक व्यक्ति से एक दिन में दो लाख रुपये से ज्यादा कैश न लें।
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