Thursday, 27 October 2016

टोल फ्री हुआ डीएनडी फ्लाईवे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

इलाहाबाद
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे को टोल फ्री करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। पिछले काफी समय से डीएनडी को टोल फ्री करने की मांग हो रही थी। इस मामले में कई संगठनों ने डीएनडी को टोल फ्री करने के लिए आंदोलन भी किया था।

कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 8 अगस्त को ही अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस मामले में आज फैसला सुनाया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुनवाई रोजना आधार पर हो रही थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणी की थी कि नोएडा अथॉरिटी और टोल ब्रिज कंपनी के बीच हुए मनमाने करार का खामियाजा आम जनता को भुगतने देना कतई ठीक नही है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि ओवर ब्रिज की लागत से ज्यादा की वसूली होने के बाद लोगों से टैक्स वसूलना गलत है। बता दें कि नोएडा फ्लाईवे टोल पर मोटरसाइकिल से गुजरने पर 12 रुपए देने होते हैं वहीं, कार से गुजरने पर 28 रुपए चुकाने पड़ते हैं।

नोएडा रेजिडेंट वेलफेअर असोसिएशन ने 16 नवंबर 2012 को डीएनडी को टोल फ्री करने की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी। असोसिएशन के वकील रंजीत सक्‍सेना ने बताया कि जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने इस याचिका पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। वर्ष 2001 में डीएनडी पर वाहनों का संचालन शुरू हुआ था। जस्टिस टंडन और जस्टिस अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा है कि डीएनडी पर भविष्य में कभी भी टोल नहीं लगेगा।

Courtesy:indiatimes.com

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