कस्टम क्लियरेंस के नौ फार्म के जगह स्विफ्ट फार्म
नई दिल्ली। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने देश में आने वाले शिपमेंट की क्लियरेंस तेजी से करने के लिए विशेष फार्म शुरू किया है। इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन फार्म स्विफ्ट के जरिये आइसगेट पोर्टल पर आयात होने वाले सामान के बारे में जानकारी दी जा सकेगी।
पहले आयातक या कस्टम एजेंटों को छह विभिन्न एजेंसियों और कस्टम विभाग के नौ फार्म भरने होते थे। तभी इन विभागों से क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी होती थी। नए फार्म में कस्टम, एफएसएसएआइ, प्लांट, क्वैरेंटाइन, एनीमल क्वैरेंटाइन, ड्रग कंट्रोलर, वाइल्ड लाइफ कंट्रोलर ब्यूरो और टैक्सटाइल कमेटी को जिन सूचनाओं की जरूरत होती है, उन्हें शामिल किया गया है।
कस्टम विभाग के एक बयान के अनुसार सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के अलावा पार्टनर गवर्नमेंट एजेंसीज (पीजीए) के लिए इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट सुविधा भी शुरू की गई है। इससे विभिन्न एजेंसियों द्वारा शिपमेंट को रुटीन में परीक्षण के लिए नहीं चुना जाएगा बल्कि रिस्क मैनेजमेंट के सिद्धांत पर वे शिपमेंट का चयन करेंगी।
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