पीएफ निकासी का नया नियम 30 अप्रेल तक टला
नई दिल्ली। ईपीएफओ ने पीएफ निकासी को लेकर नए नियमों को 30 अप्रेल तक टाल दिया है। इस नए नियम के तहत ईपीएफओ अंशधारक 2 महीने से अधिक समय से किसी रोजगार में नहीं होने की स्थिति में भविष्य निधि से पूरी राशि निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि अधिसूचनाओं के क्रियान्वयन में हो रही व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए नए प्रावधान एक मई 2016 से अमल में आएंगे। 30 अप्रेल तक आने वाले सभी दावों का निपटान 10 फरवरी 2016 को जारी अधिसूचना से पहले के प्रावधान के अनुरूप किया जाएगा।
गौरतलब है कि फरवरी में ईपीएफओ ने ईपीएफ योजना 1952 में भविष्य निधि से निकासी नियमों को कड़ा कर दिया था। इसमें दावों के निपटान के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उम्र सीमा 54 से बढ़ाकर 58 कर दिया था। साथ ही अगर अंशधारक 2 महीने से अधिक बेरोजगार है तो वह भविष्य निधि से अपना योगदान और उस पर मिले ब्याज को ही निकाल सकेगा। सदस्य परिपक्व होने पर ही नियोक्ता के योगदान की निकासी कर सकेंगे
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