बॉम्बे ने आदर्श सोसायटी को गिराने का आदेश दिया
बंबई उच्च न्यायालय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को 31 मंजिला आदर्श कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी को गिराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 12 हफ्ते का समय दिया है।
उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदर्श सोसायटी के अवैध निर्माण को लेकर नौकरशाहों एवं नेताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का भी आदेश दिया है।
आपको बता दें कि दक्षिण मुम्बई के कोलाबा में 31 मंजिली इमारत के निर्माण के लिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया। 1999 से यह सोसायटी विवाद में है। 2010 में मुम्बई निगम आयुक्त ने बिना अनुमति लिए इमारत की ऊंचाई 100 मीटर बढ़ाने की मंजूरी दी।
सेना के कई अधिकारियों और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण सहित राजनीतिज्ञों पर आरोप है कि उन्होंने इमारत की मंजूरी दिलाने में मदद दी और इसके बदले में नियमों को तोड़ मरोड़कर सस्ती दरों पर फ्लैट हासिल किए।
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