Thursday, 15 September 2016

जातिसूचक शब्द कहने पर क्लर्क को एक दिन की सजा

ठाणे, पीटीआई : महाराष्ट्र की अदालत ने बुधवार को एक स्कूल क्लर्क को कुछ शिक्षकों से जातिसूचक शब्द कहने पर एक दिन की जेल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। मामला 2010 का था। दोषी क्लर्क लालचंद्र चौबे (28) कलवा के पांडुरंग विद्यालय में क्लर्क था। वेतन वितरण के दौरान पिछले भुगतान के बारे में जानकारी करने पर चौबे की कुछ शिक्षकों से कहासुनी हो गई। उसी दौरान चौबे ने अनुसूचित जाति के शिक्षकों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। इसी के बाद शिक्षकों ने उसके खिलाफ अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। सजा का एलान जिला जज वीवी बांबार्ड ने किया। पढ़ें- अलगाववादियों को मिलने वाले फंड मामले में SC ने PIL खारिज की पढ़ें- ...जब IIT बॉम्बे में छात्रों के बिस्तर पर बंदरों ने किया कब्जा

Courtesy: jagran. Com

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