नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्स। डिपार्टमेंट को देशभर में अपने कार्यालय 30 सितंबर को मध्यरात्रि तक खोलने का निर्देश दिया है। इसी दिन (आईडीएस) बंद हो रही है। सीबीडीटी ने आज जारी आदेश में कहा कि आईडीएस, 2016 के तहत अपनी घरेलू बे-हिसाबी संपत्ति की घोषणा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। उस दिन मध्यरात्रि तक इस तरह की घोषणाएं जमा की जा सकेंगी। सीबीडीटी ने कहा, कामकाज के घंटों के बाद ही घोषणाएं स्वीकार करने के लिए प्रधान मुख्य आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि सभी अधिकार क्षेत्रों में आने वाले काउंटर 30 सितंबर, 2016 को मध्यरात्रि तक खुले रहें। सीबीडीटी इनकम टैक्स् डिपार्टमेंट का नीति बनाने वाला सीबीडीटी की प्रमुख रानी सिंह नायर इस बारे में 17 सितंबर को सभी आयकर क्षेत्रीय प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। सरकार ने आज एक बार फिर स्पष्ट किया कि आयकर विभाग को जो भी सूचनाएं और घोषणाएं आईडीएस के तहत मिलेंगी उन्हें गोपनीय रखा जाएगा और किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। सीबीडीटी ने आईडीएस पर हालिया जारी छठे स्पष्टीकरण मंे चार माह की अनुपालन खिड़की सुविधा में किसी प्रकार के विस्तार की संभावना से इनकार किया। सरकार ने भी आईडीएस के तहत कर और जुर्माने के भुगतान की समयसीमा को बढ़ाया है। बेहिसाबी संपत्ति की घोषणा करने वालों को इसका भुगतान तीन किस्तोंम में अगले साल 30 सितंबर तक करना है।
Courtesy: jagran. Com
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