Thursday, 14 July 2016

नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ई-आधार वैध दस्तावेज: DoT


नई दिल्ली 
ई-आधार लेटर यानी यूआईडीएआई की वेबसाइट से आधार कार्ड का डाउनलोडेड वर्जन अब नया मोबाइल कनेक्शन लेने में पहचान और पते के सबूत का वैध दस्तावेज माना जाएगा। यह स्पष्टीकरण टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने दिया है।

विभाग ने ई-आधार लेटर में दर्ज नाम, पते, जन्म तिथि, लिंग जैसे विवरणों के वेरिफिकेशन का जिम्मा मोबाइल कनेक्शन के लिए पॉइंट ऑफ सेल पर मौजूद प्रतिनिधि पर डाला है जो इसे यूआईडीएआई की वेबसाइट से वेरिफाई करेगा। संबंधित शॉप पर अधिकृत व्यक्ति को यह डिक्लरेशन भी लेना होगा कि ई-आधार लेटर में दर्ज कस्टमर के विवरण यूआईडीएआई से हासिल विवरण से मैच कर रहे हैं।

इससे पहले इसी साल दूरसंचार विभाग को दिए गए एक ज्ञापन में सीओएआई के महानिदेशक राजन मैथ्यूज और एयूएसपीआई के महानिदेशक अशोक सूद ने मोबाइल कनेक्शन जारी करने में ई-आधार को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किए जाने की मांग की थी। दूरसंचार उद्योग जगत की इन दोनों संस्थाओं ने कहा था, 'यह बिल्कुल साफ है कि आधार कार्ड की स्पीड पोस्ट से मिली हार्ड कॉपी और यूआईडीएआई वेबसाइट से डाउनलोडेड वर्जन में कोई फर्क नहीं होता है। लिहाजा हमारा अनुरोध है कि ई-आधार को स्वीकार्य बनाने के संबंध में दखल दें और जरूरी निर्देश जारी करें।'

Courtesy:Indiatimes.com

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