
प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने अपने आकलन अधिकारियों से कहा है कि वे खस्ताहाल कंपनियों की ओर से बायफर की मंजूर पुनर्वास योजना के तहत टैक्स में राहत के लिए प्रस्तुत किए गए दावों की जांच करें. रुग्ण कंपनी अधिनियम 2085 के तहत वित्तीय खस्ता हालत में फंसी कंपनियों के पुनर्गठन के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बायफर) द्वारा मंजूर प्रस्तावों के तहत ऐसी कंपनियां टैक्स राहत का दावा कर सकती हैं.
आयकर विभाग ने कहा है कि ऐसी कंपनियों के लिए टैक्स राहत अब स्वत: लागू नहीं होगी क्योंकि उपरोक्त अधिनियम 1 दिसंबर, 2016 से खत्म किया जा चुका है.
विभाग ने सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों को एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि आकलन अधिकारी ऐसे दावों की जांच करेंगे कि कहीं दावा अनुचित तरीके से तो नहीं किया गया है या राहत गलती से तो नहीं दी गई है.
Source:ndtv.com
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