Tuesday, 21 February 2017

सेबी ने डेरिवेटिव्स में म्यूचुअल फंड निवेश के लिये नियमों में ढील दी

बाजार नियामक सेबी ने डेरिवेटिव्स में म्यूचुअल फंड निवेश के लिये नियमों में आज ढील दी। नियामक ने कहा कि कहा कि मौजूदा म्यूचुअल फंड योजनाओं को डेरिवेटिव्स खंड में निवेश के लिये बहुसंख्यक यूनिटधारकों की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि इसके लिये यह शर्त है कि निवेशकों को बाहर निकलने का विकल्प मिले।सेबी ने एक परिपत्र में यह कहा।

नयी दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने डेरिवेटिव्स में म्यूचुअल फंड निवेश के लिये नियमों में आज ढील दी। नियामक ने कहा कि कहा कि मौजूदा म्यूचुअल फंड योजनाओं को डेरिवेटिव्स खंड में निवेश के लिये बहुसंख्यक यूनिटधारकों की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि इसके लिये यह शर्त है कि निवेशकों को बाहर निकलने का विकल्प मिले।सेबी ने एक परिपत्र में यह कहा।

अन्य शर्तों में यह छूट तभी लागू होगी जब संबंधित म्यूचुअल फंड योजना निवेशकों को बिना किसी शुल्क के योजना से बाहर निकलने के लिये 30 दिन का समय देती है।

यह ऐसे मौजूदा म्यूचुअल फंड के लिये लागू होगा जिनकी योजना के सूचना दस्तावेज :एसआईडी: डेरिवेटिव्स में निवेश के विकल्प की बात नहीं है।

नियामक के अनुसार व्यापक भौगोलिक स्तर पर फैलाव को देखते हुए बहुसंख्यक यूनिटधारकों से मंजूरी लेने में जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए ताजा फैसला किया गया है। इससे पहले, मौजूदा म्यूचुअल फंड योजनाओं को डेरिवेटिव्स में निवेश शुरू करने से पहले बहुसंख्यक यूनिटधारकों से मंजूरी लेने की आवश्यकता थी।

Source:zeenews.india.com

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