नई दिल्लीः रेलवे का नया फरमान आ गया है. 9 नवंबर से 24 नवंबर के बीच कराये गए टिकट को आप अगर कैंसिल करातें हैं और रिफंड 5000 से ज्यादा का होगा, तो पैसे सीधे अकाउंट में आएंगे. पहले ये सीमा 10000 रुपये के रिफंड पर लागू थी. कैश से टिकट बुक कराकर कैंसिल कराने वाले इन लोगों को अब बदले में 10,000 रुपये का कैश नहीं मिलेगा बल्कि 5000 रुपये ही मिल पाएगा.
रेलवे स्टेशन पर 24 नवंबर तक 500 और 1000 के पुराने नोट इस्तेमाल करने की छूट क्या मिली, कुछ लोगों ने इसे ही काले धन को सफेद करने का जरिया बना लिया. गौर करें कि 8 नवंबर को नोटबंदी की खबर के बाद 9 नवंबर को रेलवे टिकट की बुकिंग 25 फीसदी तक बढ़ी.
इसके तहत फर्स्ट एसी में 8 नवंबर को जहां 2000 टिकट बुक हुए वहीं 9 नवम्बर को 27000 लोगों ने बुकिंग कराई. एक दिन में रेलवे की एसी फर्स्ट क्लास के टिकट की कमाई 4 करोड़ रुपये से बढकर 13 करोड़ रुपये हो गई. 9 नवंबर को बेंगलुरु के एक टिकट बुकिंग काउंटर से रोज के औसत 3 लाख की जगह 12 लाख रुपए के टिकट की बुकिंग हुई.
काले धन वालों को रेलवे-एयरलाइंस का झटका, 10 हजार से ज्यादा रिफंड कैश नहीं मिलेगा
लोग दरअसल पुराने नोटों पुराने नोटों से बुकिंग कराने के बाद टिकट कैंसिल कराकर नए नोट लेने की फिराक में हैं. ऐसी जानकारी मिलने के बाद पहले रेलवे ने तय किया है कि इन दिनों में बुक हुए 10 हजार से ज्यादा के टिकट का रिफंड कैश नहीं देंगे बल्कि अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. और अब ये सीमा 10 हजार रुपये से भी कम करके 5000 रुपये कर दी गई है. वहीं रेलवे पहले ही घोषणा कर चुका है कि 50 हजार से ऊपर के ट्रांजेक्शन यानी टिकट बुकिंग या रिफंड प्रोसेस पर PAN कार्ड देना जरूरी होगा.
रेलवे के मुताबिक ये तरीका रेलवे स्टेशनों पर अपना काला धन खपाने के लिए आने वाले बिना जरूरत के लोगों की भीड़ भी कम करेगा और काले धन को सफेद करने की कोशिशों पर भी लगाम लगेगी.
Courtesy:abplive.in
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