सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन को सोमवार को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने में बंगला खाली करना होगा.
दरअसल, यूपी में मायावती, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और रामनरेश यादव को बंगले मिले हैं. कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्रियों को जीवन भर के लिए बंगला नहीं मिल सकता.
बता दें कि इस संबंध में करीब 12 साल पहले लोक प्रहरी नाम के एक एनजीओ ने याचिका दायर की थी. जिस पर कोर्ट ने 20 महीने पहले फैसला सुरक्षित रखा था.
Courtesy: aajtak. In
No comments:
Post a Comment