‘सुप्रीम’ आदेश, ट्रायल में न लगे 6 महीने से ज्यादा का समय

उच्चतम न्यायालय ने जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित करने और आरोपियों द्वारा मुकदमें को लंबा खींचने के मामले पर बड़ा आदेश दिया। न्यायमूर्ति एके गोयल, आरएफ नरीमन, और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की संवैधानिक पीठ ने आदेश दिया कि भ्रष्टाचार या आपराधिक मामलों में ट्रायल पर रोक छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ अपवाद मामलों में कार्यवाही पर रोक छह महीने से अधिक जारी रह सकती है मगर इसके लिए कोर्ट को बकायदा आदेश पारित करना होगा। कोर्ट का यह आदेश लंबित पड़े मामलों के बोझ को कम करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है।
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