महाराष्ट्र: हाई कोर्ट की फटकार के बाद 5 दिन से चली आ रही बस हड़ताल खत्म
नई दिल्ली| 5 दिन से चली आ रही महाराष्ट्र राज्य पथ परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की हड़ताल बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार के बाद आज खत्म हो गई. शुक्रवार को हाई कोर्ट ने बस हड़ताल को अवैध करार देने के साथ ही इसे तुरंत खत्म करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार को भी फटकार लगाई. दिवाली के वक्त हड़ताल से लोगों को भारी दिक्कत हुई थी.
हंगामे और हिंसा के कारण कुछ कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया है. हड़ताल के दौरान बस अड्डों पर यात्री परेशान घूमते रहे, वहीं कंडक्टर-ड्राइवर नदारद रहे. कई यात्रियों ने बस अड्डों पर सोकर ही रात गुजारी. घर जाकर दिवाली मनाने का कईयों का सपना अधूरा ही रह गया.
वर्कस यूनियन ने सातवें वेतन आयोग को लागू करने और वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक 25 प्रतिशत की अंतरिम बढ़ोतरी की मांग करते हुए हड़ताल की थी. कर्मचारी 16 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे. राज्य सरकार के आदेश और चेतावनी का भी इन पर कोई असर नहीं पड़ा. आखिरकार हाई कोर्ट में इसमें दखल देना पड़ा.
यूनियन ने कहा था कि सरकार केवल अंतरिम बढ़ोतरी का केवल एक हिस्सा देने को राजी है जो हमें स्वीकार्य नहीं है. बता दें राज्य में 65 लाख से अधिक यात्री राज्य परिवहन बसों में यात्रा करते हैं और एमएसआरटीसी 18,000 बसें चलाता है.
Source: India.com Hindi
No comments:
Post a Comment