नई दिल्ली। सरकार ट्रैफिक नियमों को लेकर अब पूरी तरह सख्त हो चुकी है, इसलिए अब आप पुराने नियमों को भूल कर नए नियमों को ध्यान से जान लें। नए नियमों में एक बड़ी बात ये है कि अब अगर आपका आपका ड्राइविंग लाइसेंस देश के किसी भी कोने में रद्द होता है तो आप दुबारा नहीं बनवा सकेंगे।
रद्द होने पर नहीं बनेगा फीर से ड्राइविंग लाइसेंस
दरअसल अब सरकार ने सभी राज्यों में बनने वाले ड्राइविंग लाइसेंस को नेशनल पोर्टल से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर किसी भी शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर आपका लाइसेंस रद्द होता है, तो वह नेशनल पोर्टल में अपडेट हो जाएगा। दुबारा उस चालक का किसी भी शहर से लाइसेंस नहीं बन पाएगा।
हालांकि नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब पहले से और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि अब डीएल बनवाने की प्रक्रिया को भी आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। आधार कार्ड से कई दस्तावेजों की पूर्ति हो जाएगी। इससे बायोमेट्रिक टेस्ट के लिए लंबी लाइन से मुक्ति के साथ थम्ब्स इम्प्रेशन, फोटो के काम में बचत हो जाएगी।
इसके साथ ही आधार कार्ड से जुड़ने ले बाद फर्जी कारनामे भी बंद हो जाएंगे। सडक़ परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार आधार कार्ड को जोड़ने से व्यावसायिक वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में आसानी होगी। सड़क हादसों से हिट एंड रन केस करने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा।
नए नियमों के मुताबिक़ अगर तीन बार लगातार आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए पाए गए तो लाइसेंस पंच कर दिया जाएगा। लाइसेंस पर बने पहली बार हरा, दूसरी बार पीला और तीसरी बार लाल प्वाइंट पर ट्रैफिक पुलिस पंच करेगी तो वह नेशनल पोर्टल पर अपडेट होता चला जाएगा।
Source:livetoday.com
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