Monday, 13 March 2017

सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों का एक्जॉस्ट ऊपर करने संबंधी याचिका खारिज की

 नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों के एक्जॉस्ट (धुआं निकलने की पाइप) को नीचे के बजाय ऊपर करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया है। याचिका में दावा किया गया था कि ऐसा करने से प्रदूषण कम होगा। शीर्ष अदालत ने इसके लिए वैज्ञानिक आधार नहीं होने पर अपना निर्णय सुनाया।

मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से याचिका के आधार के बारे में पूछा। कोर्ट ने कहा क्या कोई वैज्ञानिक शोध है जिसमें कहा गया हो कि एक्जॉस्ट का स्तर ऊंचा करने से प्रदूषण कम होगा। याचिकाकर्ता साबू स्टीफन का कहना था कि ट्रैक्टर जैसे कृषि कार्य वाहनों में एक्जॉस्ट ऊपर होता है और इससे कम प्रदूषण होता है।

कोर्ट इस दलील से प्रभावित नहीं हुआ। उसने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इसमें वैज्ञानिक शोध या तथ्य का अभाव है। कोर्ट ने कहा, 'याचिकाकर्ता के निष्कर्ष के समर्थन में किसी प्रकार का वैज्ञानिक डाटा नहीं है। ऐसे में हम याचिका को सुनवाई के उपयुक्त नहीं पाते हैं।'

कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण मुद्दा अन्य पीठ के समक्ष लंबित है। एक ही मुद्दे पर कोर्ट कितनी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। पीठ में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल भी शामिल थे।

Source:jagran.com

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