गैरइरादतन हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए सिध्दू

सुप्रीम कोर्ट से पूर्व क्रिकेटर और पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिध्दू को रोडरेज मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा सुनाई गई तीन साल की कैद की सजा को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मारपीट मामले में सिध्दू दोषी करार दिया लेकिन गैरइरादतन हत्या के आरोप से बरी कर एक हजार जुर्माना लगाया है। मामला 27 दिसंबर 1988 को पीड़ित ने सिद्धू से पटियाला में बीच सड़क पर खड़ी कार हटाने को कहा था। पीड़ित की अस्पताल में मौत हो गई थी। जिसके बाद सिद्धू और रूपिंदर संधु के खिलाफ कथित तौर पर एक शख्स को पीटने के आरोप में मामला दर्ज किया गया।
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