बीआरडी मामला : आरोपी डॉक्टर कफील को मिली जमानत

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बाबा राघवदास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत मामले में जेल में बंद आरोपी डॉक्टर कफील खान को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने डॉ कफील की जमानत याचिका मंजूर की। इस मामले में एक अन्य आरोपी और आक्सीजन गैस सप्लायर मनीष भंडारी को बीते दिनों जमानत मिली है। करीब 8 महीने से गोरखपुर जेल में बंद कफील खान अगस्त 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी से हुई 60 बच्चों की मौत के मामले में आरोपी हैं। इस मामले में डॉ कफील समेत नौ लोग आरोपी हैं।
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