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गहरे प्रेम में बना यौन संबंध रेप नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा शाखा फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी पुरुष को महिला के साथ यौन संबंध बनाने पर उसे रेप के लिए दोषी ठहराया नहीं सकता। अदालत ने कहा कि जब दोनों के बीच 'गहरे प्रेम संबंधों' के प्रमाण मौजूद हों, तब पुरुष को रेप का आरोपी नहीं माना जा सकता है। यह फैसला योगेश पालेकर मामले में सुनाया है। ट्रायल कोर्ट ने योगेश पर एक युवती को शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में दोषी ठहराकर उसे 7 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। योगेश ने हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की थी। अतः हाईकोर्ट ने आरोपी की सजा और जुर्माने को रद्द कर दिया।
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JioNews Editorial on Monday, April 02, 2018
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