बाजार प्रतिभागियों के लिए LEI अनिवार्य है
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने RBI द्वारा नियंत्रित बाजारों में लेनदेन करने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए कानूनी संस्था पहचानकर्ता (LEI) कोड अनिवार्य कर दिया है।
- LEI 20 वर्णों वाला एक विशिष्ट पहचान कोड है जो वित्तीय लेनदेन करने वाली संस्थाओं को सौंपा गया है।
- LEI कोड वित्तीय डेटा सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार करने के लिए एक उपाय है।
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