तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पास हुआ
- 27 दिसंबर 2018 को लोकसभा ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2018 को पारित किया।
- यह विधेयक तत्काल तीन तलाक की सभी घोषणाओं को अवैध बनाता है।
- यह इस प्रथा को तीन वर्ष तक की कैद के साथ दंडनीय अपराध बनाने का प्रयास है।
- विधेयक मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों संरक्षण) अध्यादेश -2018 की जगह लेगा।
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