Sunday, 30 December 2018

POCSO अधिनियम में संशोधन को मंत्रिमंडल की मंजूरी

POCSO अधिनियम में संशोधन को मंत्रिमंडल की मंजूरी
  • 28 दिसंबर 2018 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम को मजबूत करने के लिए संशोधनों को मंजूरी दी।
  • नए संशोधन में बच्चों पर यौन हमले के लिए मृत्युदंड शामिल है।
  • यह 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के खिलाफ अन्य अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करता है।
  • यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बाल के रूप में परिभाषित करता है।
  • इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव नहीं है।

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