POCSO अधिनियम में संशोधन को मंत्रिमंडल की मंजूरी
- 28 दिसंबर 2018 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम को मजबूत करने के लिए संशोधनों को मंजूरी दी।
- नए संशोधन में बच्चों पर यौन हमले के लिए मृत्युदंड शामिल है।
- यह 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के खिलाफ अन्य अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करता है।
- यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बाल के रूप में परिभाषित करता है।
- इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव नहीं है।
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