अब सभी कंप्यूटर सरकारी निगरानी के तहत होंगे
- गृह मंत्रालय (MHA) ने 10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत किसी भी जानकारी के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्ट करने का आदेश जारी किया।
- MHA ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के 69 (1) के तहत यह प्राधिकरण दिया।
- ये एजेंसियां इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय आदि हैं।
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