Saturday, 10 November 2018

इन्फ्रा फर्मों के लिए ECB मानदंडों में राहत

इन्फ्रा फर्मों के लिए ECB मानदंडों में राहत
  • भारतीय रिज़र्व बैंक ने बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) को नियंत्रित करने वाले मानदंडों में में राहत दी है।
  • आधारभूत संरचना क्षेत्र में ECB के लिए न्यूनतम औसत परिपक्वता आवश्यकता को पहले के पांच वर्षों से तीन वर्ष कर दिया गया है।
  • इसके अतिरिक्त, अनिवार्य हेजिंग के लिए औसत परिपक्वता आवश्यकता पहले के दस वर्षों से पांच वर्ष तक कम कर दी गई है।

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