प्रमोटर को पुन: वर्गीकृत करने के लिए SEBI के नए नियम
- सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने प्रमोटर के सार्वजनिक निवेशक के रूप में पुन: वर्गीकरण के लिए नए नियम जारी किए हैं।
- एक निर्गामी प्रमोटर को विशेष अधिकारों के साथ-साथ सूचीबद्ध फर्म के मामलों पर नियंत्रण छोड़ना होगा।
- प्रमोटर को निदेशक मंडल पर प्रतिनिधित्व की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- उन्हें 10% से अधिक हिस्सेदारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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