सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय बिल अनुमोदित
- 22 नवंबर 2018 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय बिल 2018 को मंजूरी दे दी।
- बिल का उद्देश्य सहयोगी और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई शिक्षा और सेवाओं को विनियमित और मानकीकृत करना है।
- इस विधेयक में भारतीय सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- सहयोगी और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों में फिजियोथेरेपिस्ट, पोषण विशेषज्ञ आदि शामिल हैं।
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