Sunday, 25 November 2018

क्वाड्रिसाइकिल के गैर-परिवहन उपयोग की अनुमति

क्वाड्रिसाइकिल के गैर-परिवहन उपयोग की अनुमति
  • भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत क्वाड्रिसाइकिल को ‘गैर-परिवहन वाहन’ घोषित कर दिया है।
  • यह अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए परिवहन का एक सुरक्षित और सस्ता तरीका प्रदान करेगा।
  • एक गैर-परिवहन वाहन वह वाहन है जिसका उपयोग केवल व्यक्तिगत क्षमता के तहत ही किया जाता है।
  • क्वाड्रिसाइकिल एक वाहन है जिसका आकार तीन-पहिया वाहन जितना होता है लेकिन इसमें चार पहिये होते हैं और यह पूरी तरह से ढका होता है।

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