Thursday, 13 September 2018

सुप्रीम कोर्ट ने RBI के परिपत्र को यथास्थिति रखा

सुप्रीम कोर्ट ने RBI के परिपत्र को यथास्थिति रखा
  • सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिज़र्व बैंक से 12 फरवरी के परिपत्र को चुनौती देने वाले सभी मामले अपने पास मंगा लिए है।
  • सर्कुलर 180 दिनों से अधिक की ऋण सेवा पर डिफ़ॉल्ट रुप दिवालिया कार्यवाही की मांग करता है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कार्यवाही दिवालिया हो रही बिजली कंपनियों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए।
  • बैंकों की ₹1.74 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां दबाव वाली बिजली परिसंपत्तियां हैं।

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