सुप्रीम कोर्ट ने RBI के परिपत्र को यथास्थिति रखा
- सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिज़र्व बैंक से 12 फरवरी के परिपत्र को चुनौती देने वाले सभी मामले अपने पास मंगा लिए है।
- सर्कुलर 180 दिनों से अधिक की ऋण सेवा पर डिफ़ॉल्ट रुप दिवालिया कार्यवाही की मांग करता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कार्यवाही दिवालिया हो रही बिजली कंपनियों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए।
- बैंकों की ₹1.74 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां दबाव वाली बिजली परिसंपत्तियां हैं।
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