डीमैट फॉर्म में जारी होंगे अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर
- सरकार ने घोषणा की है कि अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियों को अपने शेयर और शेयरों का ट्रांसफर ‘डीमैट फॉर्म’ में ही जारी करने होंगे, जो 2 अक्टूबर से अनिवार्य हो जाएगा।
- इस संबंध में कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी किया।
- सरकार के मुताबिक, इस कदम से भौतिक सत्यापन जैसे खोना, चोरी, उत्परिवर्तन और धोखाधड़ी से जुड़े जोखिमों को खत्म करने में मदद मिलेगी।
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