RBI ने ‘रिश्तेदार’ की परिभाषा में बदलाव किया
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निधियों के प्रवाह को रोकने के लिए रिश्तेदारों की परिभाषा को सीमित कर दिया है।
- इसलिए, ‘करीबी रिश्तेदारों का रखरखाव’ श्रेणी के के तहत धन केवल माता-पिता, पति / पत्नी, बच्चों और उनके पति / पत्नी जैसे तत्काल रिश्तेदारों को ही भेजा जा सकता है।
- ऐसा 1956 के उसी अधिनियम के बजाय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत ‘रिश्तेदारों’ को परिभाषित करके किया गया है।
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