Tuesday, 26 June 2018

हरियाणा कार्यालयों में एलईडी बल्ब अनिवार्य

हरियाणा कार्यालयों में एलईडी बल्ब अनिवार्य

  • हरियाणा के सभी कार्यालयों में एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।
  • इस दिशा में, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के विभागों और प्रबंध निदेशक मंडल को 15 अगस्त तक प्रकाश व्यवस्था को एलईडी बल्ब या ट्यूबलाइट के साथ बदलने के निर्देश दिए गए हैं।
  • इन हलोजन और सोडियम बल्बों को ऊर्जा कुशल एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट के साथ बदला जाएगा।

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