तेलंगाना में प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध
- तेलंगाना सरकार ने सभी शहरी स्थानीय निकायों और नागरिक नगर निगमों को कार्यालयों में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक का उपयोग पहले से ही प्रतिबंधित हैं।
- सरकार 2022 तक हैदराबाद को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त शहर बनाने की योजना बना रही है।
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