Thursday, 14 February 2019

सरकार ने राज्यसभा में विधेयक पेश किया

सरकार ने राज्यसभा में विधेयक पेश किया
  • सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन करने और फिल्म पाइरेसी के खतरे से निपटने के लिए सख्त जुर्माना लगाने हेतु सरकार ने 12 फरवरी 2019 को राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया।
  • फिल्म पायरेसी का अपराध करने पर तीन साल तक की कैद और 10 लाख का जुर्माना होगा।
  • सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019 सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर द्वारा पेश किया गया था।

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